पटना/रांची, 01 जुलाई: झारखंड सरकार के श्रम, रोजगार एवं उद्योग मंत्री संजय यादव के खिलाफ बिहार के बांका जिले में कथित अवैध बालू कारोबार से जुड़े मामले में न्यायिक प्रक्रिया आगे बढ़ गई है। बांका व्यवहार न्यायालय ने 29 जून को उनके विरुद्ध आरोप तय (चार्ज फ्रेम) कर दिए। आरोप तय होने के बाद अब मामले की नियमित सुनवाई होगी और अभियोजन पक्ष अपने गवाहों एवं साक्ष्यों को अदालत के समक्ष प्रस्तुत करेगा।
यह मामला बिहार के बांका जिले में कथित अवैध बालू खनन और उससे जुड़े आपराधिक आरोपों से संबंधित है। आरोप तय होने का अर्थ यह नहीं है कि आरोपी दोषी सिद्ध हो गए हैं, बल्कि अदालत ने उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर प्रथम दृष्टया मुकदमे की सुनवाई चलाने योग्य आधार पाया है। अंतिम निर्णय साक्ष्यों, गवाहों की जिरह और न्यायालय में पूरी सुनवाई के बाद ही होगा।
संजय यादव फिलहाल झारखंड सरकार में श्रम, रोजगार एवं उद्योग विभाग के मंत्री हैं। इस घटनाक्रम के बाद राजनीतिक हलकों में भी चर्चा तेज हो गई है। हालांकि, समाचार लिखे जाने तक मंत्री संजय यादव की ओर से इस मामले में कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई थी।

