रामगढ़: कोरोना वायरस कोविड-19 से बचाव एवं इसके रोकथाम हेतु पूरे देश में लॉक डाउन की अवधि को 30 जून तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इस दौरान झारखंड सरकार द्वारा जिला के अंदर ऑटो रिक्शा/टेंपो/ ई रिक्शा/ मैनुअल रिक्शा को भाड़े पर चलाने के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इसी संबंध में जिला प्रशासन, रामगढ़ द्वारा जिला अंतर्गत ऑटो रिक्शा टेंपो/ ई रिक्शा/ मैनुअल रिक्शा को भाड़े पर चलाने के संबंध में विशेष दिशा निर्देश जारी किये गए है, जिसके अनुसार।
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- ऑटो रिक्शा/ टेंपो व्यावसायिक वाहन की श्रेणी में निबंधित होना चाहिए एवं सक्षम प्राधिकार से परमिट निर्गत होना चाहिए। परमिट ही उनका रूट पास माना जाएगा। इन्हें अलग से पास लेने की जरूरत नहीं होगी। ई रिक्शा की स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत रुट पास उनका पास माना जाएगा एवं परमिट/रूट पास की प्रति ऑटो/ ई रिक्शा के सामने वाले शीशे पर चिपकाया जाना अनिवार्य होगा।
- ऑटो रिक्शा टेंपो/ई रिक्शा/ मैनुअल रिक्शा की बुकिंग प्रारंभ स्थान से गंतव्य स्थान के लिए होनी चाहिए। बीच में रोककर सवारी लेना प्रतिबंधित रहेगा। बुकिंग शेयरिंग बेसिस पर मान्य नहीं होगा।
- ऑटो रिक्शा/ टेंपो/ ई रिक्शा/ मैनुअल रिक्शा के चालक को मास्क, फेस कवर और ग्लव्स लगाना अनिवार्य होगा।
- ऑटो रिक्शा/ टेंपो/ ई रिक्शा/ मैनुअल रिक्शा में स्प्रे सैनिटाइजर रखना होगा एवं प्रत्येक बार नए यात्री के बैठने के पूर्व सीटों, बार, अंदर के सभी रॉड एवं यात्रियों के संपर्क में आने वाले वाहन के समस्त अवयवों को सैनिटाइज करना होगा।
- ऑटो रिक्शा/ टेंपो/ ई-रिक्शा/ मैनुअल रिक्शा में चालक के अतिरिक्त 4 व्यक्तियों तक की बैठक क्षमता वाले में 2, 7 व्यक्तियों तक की बैठक क्षमता वाले में 4, ई रिक्शा में 2 एवं मैनुअल रिक्शा में एक व्यक्ति को ही बैठाने की अनुमति होगी।
- बैठने के समय यात्रियों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सीट के दोनों किनारों में बैठना होगा।
- यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा।
- यात्रा के दौरान यात्रियों/चालकों द्वारा धूम्रपान, पान, गुटखा, खैनी खाना प्रतिबंधित रहेगा।
- यात्रा के दौरान थूकना प्रतिबंधित रहेगा।
- ऑटो रिक्शा, टेंपो, ई रिक्शा के चालक को यात्रा कर रहे यात्री की सूचना यात्री पणजी में क्रम संख्या, दिनांक, यात्री का नाम, पूरा पता, कहां से कहां यात्रा करना है एवं मोबाइल नंबर में दर्ज करनी होगी एवं उसे सुरक्षित रखना होगा तथा कांटेक्ट रेसिंग के लिए प्रशासन द्वारा मांगे जाने पर उपलब्ध कराना होगा।
- यात्रा करने वाले यात्री यात्रा करने वाले ऑटो रिक्शा/ टेंपो/ ई रिक्शा की निबंधन संख्या चालक का नाम एवं मोबाइल नंबर तथा साथ यात्रा करने वाले अन्य लोगों के नाम एवं मोबाइल नंबर निश्चित रूप से अपने पास संधारित रखेंगे। जिसे कांटेक्ट ट्रेसिंग के लिए प्रशासन द्वारा मांगे जाने पर उपलब्ध कराना होगा।
उपयुर्क्त अंकित सारे शर्त ऑटो/ टेंपो/ ई रिक्शा के परमिट/ रूट पास के शर्त ने जाएंगे एवं इसका उल्लंघन होने पर मोटर वाहन अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
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