रामगढ़ : सूत्रों के हवाले से पता चला है कि तृतीय सत्र न्यायाधीश रामगढ़ की अदालत ने सेशन कोर्ट कोर्ट ट्रायल संख्या 108/17 मे पूर्व थाना प्रभारी संतोष कुमार सिंह को घर जमानत वारंटी निर्गत किया गया है एवं उन्हें गिरफ्तार कर नयायालय में प्रस्तुत होने का आदेश पुलिस अधीक्षक रामगढ़ और पुलिस अधीक्षक पलामू को दिया गया और साथ ही यह भी कहा गया है कि उनकी गिरफ्तारी के लिए एक पदाधिकारी को अधिकृत किया जाए।
संतोष सिंह भुरकुंडा थाना के प्रभारी के रह चुके हैं आर्म्स एक्ट के एक मामले में उन्हें गवाही देनी थी। सूत्रों के अनुसार संतोष सिंह गवाही देने नहीं पहुंचे इसी विषय पर कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए उन्हें सम्मन भेजा था मगर वह हाजिर नहीं हुए। कोर्ट के सम्मन को प्राप्त करने के बावजूद संतोष सिंह न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए। सरकारी वकील ने उनकी उपस्थिति के लिए समय मांगा था मगर न्यायालय ने सरकारी वकील की मांग को खारिज करते हुए 4 जून 2019 को न्यायालय के समक्ष गिरफ्तार कर पेश होने का आदेश पुलिस विभाग को दिया। उस आदेश के तहत पुलिस अधीक्षक रामगढ़ एवं पुलिस अधीक्षक डालटेनगंज को सूचित किया गया है।
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