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आचार संहिता के तहत रात को किसी भी प्रकार का लाउडस्पीकर की अनुमति नहीं

रामगढ़ के अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा एक आदेश जारी करते हुए बताया गया की लोकसभा निर्वाचन 2019 के तिथियों की घोषणा के बाद आदर्श आचार संहिता लागू कर दिया गया है । हजारीबाग लोकसभा संसदीय क्षेत्र में दिनांक 06 मई 2019 को निर्वाचन होना है । अनुमंडल पदाधिकारी रामगढ़ के आदेशानुसार रात्रि 10:00 बजे के बाद किसी भी प्रकार का लाउडस्पीकर , डी0जे0 आदि का उपयोग तेज ध्वनि में वर्जित किया गया है। अतः सभी संबंधितों को पुनः निदेश दिया जाता है कि पुरे रामगढ़ अनुमण्डल क्षेत्र में सुबह 6 : 00 बजे से रात्रि 10 : 00 बजे तक ध्वनि विस्तारक संयत्रों ( लाउडस्पीकर , डी0जे0 आदि – आदि ) का उपयोग परमीसिबल डेसिबल लिमिट के अन्तर्गत अनुमति प्राप्त करने के उपरांत की जा सकेगी। निर्वाचन के दिन के 48 घंटे पहले से ध्वनि विस्तारक संयत्रों ( लाउडस्पीकर , डी0जे0 आदि – आदि ) का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा ।

आचार संहिता लागू किया गया है जिसके तहत कई बंदिशें शहर में लागू कर दी गई हैं मगर कुछ नियम जिनका अनुपालन सिर्फ चुनाव के मद्देनजर ही किया जाता है । इन्हीं बंदिशों के तहत जारा टोला निवासी एवं गृहिणी संजू प्रसाद से बात करने पर उन्होंने बताया कि इस तरह के रोक चुनाव को ध्यान में रखकर लगाया गया है जबकि चुनाव के बाद भी रात्रि में इस तरह के लाउडस्पीकर एवं डीजे पर प्रतिबंध लगी रहनी चाहिए।

अन्य लोगों से बात करने पर सबने एक सुर में कहा कि यह नियम आचार संहिता हटने के बाद भी लगा रहना चाहिए ।

By Rashtra Samarpan

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